
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल के चर्चित कथित 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज मामले में ठेका कंपनी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि “बलि का बकरा बाहर हो गया तो अब किसी न किसी का सिर तो कटेगा ही।”मामला क्या हैपुल निर्माण का ठेका मेसर्स पुनीत चड्ढा कंपनी को दिया गया था।सोशल मीडिया पर ब्रिज को 90 डिग्री मोड़ वाला बताया गया, जिससे दुर्घटना की आशंका जताई गई।इसके बाद विभाग ने जांच शुरू की और सात अभियंताओं को निलंबित कर दिया, साथ ही ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया।तकनीकी जांचहाई कोर्ट के आदेश पर MANIT, भोपाल के प्रोफेसर ने पुल की जांच की।रिपोर्ट में ब्रिज का मोड़ 90 डिग्री नहीं बल्कि 118 से 119 डिग्री पाया गया।कोर्ट ने पाया कि ब्लैकलिस्टिंग का आदेश बिना सुनवाई के दिया गया था।अगली सुनवाईमामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।








