
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नए वाहनों पर “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” के विरुद्ध पंजीकृत करने पर 50 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।निर्णय के तहत बीएस-I और पूर्ववती व्यापक उत्सर्जन मानक वाले पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए गैर परिवहन यानों और परिवहन वाहनों की खरीद पर कर में 50% छूट दी जाएगी। इसके लिए भारत सरकार की सहायता से मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त होगी।छूट पाने के लिए “Certificate of Deposit” अनिवार्य होगा, जिसकी वैधता जारी होने की तिथि से तीन वर्ष रहेगी। यह प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा। प्रमाण-पत्र का उपयोग एक बार होने पर उसे वाहन डेटाबेस में रद्द कर दिया जाएगा।सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत आर.वी.एस.एफ. द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर ही यह छूट लागू होगी। यदि प्रमाण-पत्र अन्य राज्य द्वारा जारी हो तो यह छूट नहीं मिलेगी। साथ ही, स्क्रैप किए गए वाहन की श्रेणी के अनुरूप नए वाहन पर ही छूट प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, जीवनकाल कर जमा किए जाने की स्थिति में गैर परिवहन/परिवहन यानों पर एकमुश्त 50% की छूट दी जाएगी। मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक कर भुगतान पर भी 8 वर्षों तक 50% छूट प्रदान की जाएगी।नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली का निर्णयमंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को स्वीकृति दी है। इसके तहत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन आगामी नगर निकाय चुनाव 2027 में प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जाएगा। यह प्रणाली वर्ष 1999 से 2014 तक लागू रही थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2019 में चुनाव नहीं हो सका था। वर्ष 2022 में अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। अब सरकार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को पुनः लागू करने जा रही है।