
भोपाल में कार्बाइड गन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेशभोपाल। दिवाली के दौरान राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन से हुई गंभीर दुर्घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को धारा-163 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।इस आदेश की निगरानी की जिम्मेदारी जिले के एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है। आदेश में साफ निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी के पास भी इस गन का स्टॉक मिलता है, तो संबंधित थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि दिवाली के त्योहार पर बेची गई इस खतरनाक पटाखा गन के कारण पूरे प्रदेश में 200 से अधिक लोगों की आँखों को गंभीर चोटें आई हैं। अकेले भोपाल में ही 150 से अधिक लोग इस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं।जांच के लिए टीमें मैदान मेंकलेक्टर के निर्देश के बाद गुरुवार को शहर के सभी एसडीएम – कोलार, बैरागढ़, हुजूर, टीटी नगर और एमपी नगर क्षेत्र में पटाखा बाजारों की जांच के लिए निकले। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान दुकानों में इस तरह की गन नहीं मिली।दिवाली से पहले 50 गन जब्तदिवाली से एक दिन पहले गोविंदपुरा और बैरसिया एसडीएम की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक कार्बाइड गन जब्त की थीं।दुर्घटना के बाद तीन विक्रेताओं पर कार्रवाईइस जुगाड़ू पटाखे से हुई दुर्घटनाओं की भयावहता सामने आने के बाद प्रशासन जागा। बुधवार को पुलिस ने गोविंदपुरा और एमपी नगर क्षेत्र में दो विक्रेताओं को पकड़ा था। वहीं, गुरुवार को भी गांधीनगर क्षेत्र में एक अन्य विक्रेता को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से पाइप गन जब्त की गई।








