
भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू हो गया है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर मौजूदा सूची का मिलान किया जा रहा है। जिनके नाम 2003 की सूची में नहीं मिलेंगे, उन्हें नई सूची से नाम कटने से बचाने के लिए पहचान के तीन दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।जिन मतदाताओं के पिता का नाम 2003 की सूची में दर्ज है, उन्हें पिता से संबंध का प्रमाण और अपनी पहचान का एक दस्तावेज देना होगा। वहीं 2003 की सूची में जिनका नाम पहले से दर्ज है, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे।जन्म वर्ष के आधार पर दस्तावेजों की शर्तें1987 से पहले जन्मे मतदाता – 1 दस्तावेज देना होगा।1987 से 2003 के बीच जन्मे मतदाता – 2 दस्तावेज देने होंगे।2003 के बाद जन्मे मतदाता – 3 दस्तावेज अनिवार्य होंगे।मतदाताओं को दिए जाएंगे फार्मबूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को न्यूमेरेशन फार्म देंगे। इसे दो प्रतियों में भरना होगा और एक प्रति पर पावती ली जाएगी। यह फार्म ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे।अधिकारियों पर कार्रवाईमतदाता सूची के मिलान में लापरवाही बरतने पर 77 बीएलओ और 4 सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।








