
ज़रूर, यह लीजिए इस खबर पर आधारित सीधी-सीधी रिपोर्ट:खंडवा: बार-बार बिना टिकट यात्रा करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने कहा ‘जुर्माने से काम नहीं चलेगा’, तीन यात्री भेजे गए जेलखंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा में रेलवे टिकट के बिना यात्रा करने वाले तीन लोगों को विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत ने सख्त सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने इन आरोपियों को केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने के बजाय 52 दिन के कठोर कारावास की सज़ा दी है।मामले के मुख्य बिंदु: * आरोपी: बुरहानपुर निवासी शेख जाकिर, नासिर और मीनाक्षी को दोषी पाया गया। * धाराएं: तीनों को रेलवे अधिनियम की धारा 145 (अशोभनीय आचरण), 146 (रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा), और 147 (बिना टिकट रेलवे परिसर में प्रवेश) के तहत दोषी ठहराया गया। * कोर्ट का सख्त रुख: कोर्ट ने पाया कि ये तीनों आरोपी पहले भी कई बार बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जा चुके हैं और हर बार सिर्फ जुर्माना भरकर छूट जाते थे। * सज़ा: विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपितों की बार-बार दोहराई जा रही अपराधी प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए फैसला किया कि अब केवल अर्थदंड पर्याप्त नहीं है। इसलिए, कोर्ट ने तीनों को अर्थदंड के साथ-साथ 52 दिन की जेल की सज़ा सुनाई। * कार्रवाई: तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। यह पहली बार है जब ऐसे मामलों में कोर्ट ने सिर्फ जुर्माने तक सीमित न रहकर इतनी सख्त सज़ा दी है।








