
मिलावट पर बड़ा एक्शन: शिवपुरी में जहरीला दूध बेचने वाले डेयरी संचालकों के लाइसेंस निलंबित, भारी जुर्मानाशिवपुरी (मध्य प्रदेश): जिले में नकली और अमानक दूध एवं दूध से बने उत्पादों की बढ़ती बिक्री पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीन दूध डेयरियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और कई संचालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।लाइसेंस निलंबित और ₹50-50 हजार का जुर्मानाजिन दूध डेयरियों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनके सैम्पल अमानक (Substandard) पाए गए थे। इन पर ₹50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है: * शिवहरे दूध डेयरी (शिवपुरी) – संचालक सतीश शिवहरे * गुप्ता किराना स्टोर (पोहरी) – संचालक विष्णु कुमार गुप्ता * राधिका दूध डेयरी (करैरा) – संचालक संतोष विश्वकर्मा लाइसेंस निलंबन के बाद अब ये तीनों डेयरी संचालक दूध व दूध से बने पदार्थ बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं।बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों पर भी गाजअपर कलेक्टर ने बिना लाइसेंस के अवैधानिक खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहे कई डेयरी संचालकों पर भी जुर्माना लगाया है: * धर्मेन्द्र मिल्क डेयरी (दिनारा) – संचालक धर्मेन्द्र यादव पर ₹25 हजार का जुर्माना। * वीरेंद्र यादव (महेंद्रपुरा शिवपुरी) पर ₹10 हजार का जुर्माना। * ग्राम जोहरिया (करैरा, जिला दतिया) के संचालक पर ₹2 लाख का भारी अर्थदंड।इसके अतिरिक्त, कैलादेवी डेयरी (दिनारा) के संचालक ब्रजमोहन रावत पर लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद व्यापार करने के लिए ₹40 हजार का जुर्माना लगाया गया है।RRC के माध्यम से होगी वसूलीअपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि नियम विरुद्ध संचालित हो रही डेयरियों पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने लगाए गए अर्थदंड की वसूली के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (RRC) के माध्यम से उक्त लोगों से वसूली की जाएगी और यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








