
राजेश ज्वेलर्स डकैती कांड में पुलिस की दृढ़ता, सूझबूझ और सटीक रणनीति का ऐतिहासिक परिणाम सामने आया है। माननीय सत्र न्यायालय ने इस बड़े डकैती कांड में शामिल अंतरराज्यीय गिरोह के 08 कुख्यात अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।यह वही मामला है जिसमें 02.85 करोड़ रुपये मूल्य की सोने-चांदी की ज्वेलरी की लूट को अंजाम दिया गया था।इस जटिल और बहु-राज्यीय अपराध की जांच में तिल्दा-नेवरा के थाना प्रभारी श्री रमाकांत तिवारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक रही। मामला दर्ज होते ही श्री तिवारी ने विशेष जांच दल का गठन कर तकनीकी सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय के माध्यम से जांच को गति दी।कैसे मिली सफलता• आरोपी लगातार राज्य बदल रहे थे, जिससे पकड़ चुनौतीपूर्ण थी।• • अपराधियों के ऊपर पुर्व में बिहार झारखण्ड में दर्ज है दर्जनों गंभीर मामले • तिवारी एवं पुलिस टीम नें बिहार झारखण्ड दिल्ली पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में पुलिस टीम के द्वारा 22 दिनों तक फिल्ड में मौजूद रहकर अपराधियों का लगातार पीक्षा व तकनीकी विश्लेषण से गिरोह का नेटवर्क उजागर हुआ।• गिरोह के ऊपर झारखण्ड व बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये ईनाम की किया गया था ऊद्घोषणा • टीम ने धैर्यपूर्वक और रणनीतिक ढंग से काम करते हुए गिरोह के सरगना सहित 07 अपराधियों 22 दिवस की भीतर देश के अपनी पहचान छुपाते हुवे गिरफ्तार कराया।• अपराधियों के ठिकानों से 02.85 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई।न्यायालय का निर्णयमाननीय सत्र न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध पूर्व नियोजित, हथियारबंद एवं समाज के लिए भयावह स्वरूप का था, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।अतः सभी 08 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है तिल्दा-नेवरा में गर्व और प्रसन्नता का माहौलतिल्दा-नेवरा के नागरिकों और व्यापारिक संगठनों ने थाना प्रभारी श्री रमाकांत तिवारी की कार्यकुशलता, तत्परता और नेतृत्व क्षमता की सराहना की है।ऐसे ही कर्मठ और दृढ़ नेतृत्व से अपराधियों में कानून का भय कायम रहता है।इस फैसले के साथ पुलिस विभाग की मेहनत और ईमानदार कार्रवाई पर जनविश्वास और भी मजबूत हुआ है।साथ यह सन्देश गया है की छत्तीसगढ़ की धरती को सदैव भय मुक्त रखेंगे कैप्शन / पोस्ट टैगलाइन:“कानून की जीत — अपराध की हारतिल्दा-नेवरा के वर्तमान थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी के द्वारा किया गया था मामले का सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही






