
मुरैना की ग्राम पंचायतों में अब ‘रोज’ होगी जनसुनवाई, कलेक्टर ने जारी किए आदेशमुरैना। ग्रामीणजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुरैना जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अब प्रतिदिन जनसुनवाई की जाएगी। यह आदेश नवागत कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने जारी किए हैं।जनसुनवाई का समय और अनिवार्यताकलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार: * समय: जनसुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। * उपस्थिति अनिवार्य: पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के लिए इस दौरान अनिवार्य रूप से जनसुनवाई में उपस्थित रहना और ग्रामीणजनों की समस्याओं को सुनना अनिवार्य होगा। * दो पंचायतों का प्रभार: यदि किसी सचिव या ग्राम रोजगार सहायक पर दो पंचायतों का प्रभार है, तो उन्हें प्रथम तीन दिन पहली पंचायत में और अगले तीन दिन दूसरी पंचायत में उपस्थित रहकर सुनवाई करनी होगी।सख्त निर्देश * यह लिखित सूचना पंचायत भवन में प्रदर्शित करनी होगी। * पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक जनसुनवाई के निर्धारित समय (11 बजे से 1 बजे) में कोई फील्ड का कार्य नहीं करेंगे। * जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने सभी जनपद पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए हैं। * आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश या मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा।इन निर्देशों का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ही जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है।








